जौनपुर। न्यायलय ने नाबालिग के साथ बालात्कार के मामले में दरिंदे को दोष करार करते हुए दस वर्ष की कठोर कारावास के साथ साथ दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस मामले में फरियादी की लिखित तहरीर पर थाना सुजानगंज में पाक्सो एक्ट व एससीएसटी एक्ट का मामला पंजीकृत हुआ। विवेचना की तत्परता से गुणवत्ता कायम रखते हुए आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र जिला न्यायालय में दाखिल किया गया। पुलिस ने उक्त मुकदमें में प्रभावी पैरवी एवं सम्यक कार्यवाही की जिसके परिणामस्वरुप बुधवार 13 मार्च को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट ने दरिंदे नन्हे यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी मुंहकुंचा थाना सुजानगंज को दोष सिद्ध करते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदणड से दण्डित किया।