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प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर रहे 17 अध्यापको को प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन भुगतान करने का उच्च न्यायालय का आदेश

Jaunpur 

बेसिक शिक्षा के स्कूलाें में पदाेन्नति न हाेने से बताैर इंचार्ज काम कर रहे 17 शिक्षकाें काे इलाहाबाद हाईकाेर्ट ने प्रधानाध्यापक पद का का वेतन देने के निर्देश दिये हैं। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग काे हिदायत दी है कि भुगतान भी दाे माह में करना हाेगा। यह आदेश विनीत कुमार सिंह समेत 17 शिक्षकाें की याचिका पर उच्च न्यायलय ने दिया है।

काेर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए विनीत कुमार सिंह ,अखिलेश यादव, अखिलेश सराेज, अभय कुमार पाठक, अनीता यादव, नीतू यादव, निधी कुंज,शशिकला देवी, विजय देव मिश्र, सन्ताेष कुमार सिंह, रामाश्रय यादव, विपिन कुमार शुक्ला, देवेन्द्र कुमार पाठक, विजय प्रताप सिंह, सन्ताेष कुमार सिंह (सन आफ विजय बहादुर सिंह),विकास कुमार सिंह, अरविन्द कुमार सराेज, उक्त सभी शिक्षकाें काे दाे माह में प्रधानाध्यापक के बराबर भुगतान करने का आदेश दिया है।

याचिका में कहा गया था कि वह विद्यालय में कई वर्षाें से हेडमास्टर का कार्य कर रहे हैं लेकिन वेतन सहायक अध्यापक का दिया जा रहा है।

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