जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में शुक्रवार को कोडीन कफ सिरप मामले में कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी अर्जुन व आकाश मौर्य निवासी चितासारी सकरमंडी कोतवाली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेज दिया। अगली पेशी 26 फरवरी को होगी। दोनों आरोपी ने कोर्ट में अपने अधिवक्ता प्रवीण सिंह सोलंकी के माध्यम से प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया कि कोतवाली पुलिस उनके घर पर दबिश दे रही है और गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। कोतवाली में दर्ज मुकदमे में वांछित होने की रिपोर्ट कोर्ट में आ चुकी है इसलिए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार में भेज दिया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के अलावा एनडीपीएस एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है।
बता दे कि 30 नवंबर 2025 को कोतवाली थाने में औषधि निरीक्षक रजत कुमार ने विशाल उपाध्याय निवासी अशोक विहार कॉलोनी सहारनपुर,आकाश मौर्य व अरुण सोनकर निवासी चितरसारी,शकरमंडी कोतवाली, शिवम मौर्या निवासी जमालपुर के खिलाफ कूटरचना,जलसाजी व अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराया था। आरोप है कि आरोपी ने करोड़ों रुपए की कोडीन युक्त कफ सिरप का कारोबार किया। उसे अवैध तरीके से बेचा गया। सिरप की भारी मात्रा को गैर चिकित्सकीय नशे के रूप में प्रयोग करने के लिए विक्रय किया गया।

