जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने सरपतहा थाना क्षेत्र काजीपुर निवासी दुष्कर्म के दोषी विनोद बिंद व मायाराम बिंद को कोर्ट ने 20-20 वर्ष की कठोर कारावास एवं प्रत्येक को तीस तीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया। कोर्ट ने जुर्माना की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
बता दें कि घटना की प्राथमिकी पीड़िता ने सरपतहां थाने पर 16 मार्च 2017 को दर्ज कराया कि पीड़िता के अनुसार उसके ही गांव के आरोपी विनोद बिंद शादी का झांसा देकर करीब 6 माह पूर्व से ही पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे वह गर्भवती हो गई। उसके बाद पीड़िता शादी के लिए दबाव बनाने लगी लेकिन आरोपी शादी से मुकर गया।
आरोपी के साथ मायाराम बिंद ने भी शारीरिक संबंध बनाया पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच कराने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया और विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर गैंगरेप के दोनों दोषी को 20-20 वर्ष की कठोर कारावास से दंडित किया।





