Type Here to Get Search Results !

हत्या आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड की सजा

जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी रंजन अग्रवाल ने हत्या आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार साजन कोतवाली क्षेत्र के बड़ौना गांव निवासी सुभाष चंद्र ने तहरीर दी कि 25 अगस्त 2020 के प्रवेश उर्फ़ पीके ने उनके पुत्र सतीश कुमार को चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। चाकू से घायल सतीश को उपचार के लिए शाहगंज स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौतहो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके विवेचना कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी प्रवेश कुमार को दोषी सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास तथा₹20000 अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड न जमा करने पर 1 साल का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। इस मुकदमे की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश कुमार पांडे ने किया है।
Tags