👉 बिस्कुट लेने दुकान पर गई बच्ची से आरोपी ने 8 वर्ष पूर्व किया था दुष्कर्म
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी 12 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दुकानदार मंसूर अली को अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा एवं ₹5000 जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।
घटना की प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने कोतवाली थाने में दर्ज कराया था। 12 वर्षीय पीड़िता 16 मई 2017 को 11:30 बजे दिन आरोपी मंसूर अली की दुकान पर बिस्कुट लेने गई थी आरोपी उसे जबरन पकड़ कर अंदर ले गया व दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ दुराचार किया। आरोपी के बाथरूम जाने पर पीड़िता किसी तरह दरवाजा खोलकर घर आई और परिवार वालों को सारी बात बताया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल जांच व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया सरकारी वकील रमेश चंद्र पाल व वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया आरोपी ने खुद को 75-80 साल का बुजुर्ग बताते हुए कम दंड देने की कोर्ट से निवेदन किया। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा से दंडित किया।


