जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉस्को ऐक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने खेतासराय में 9 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक कुकृत्य करने के दोषी खालिद को अदालत ने 25 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 50,000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाया। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़ित को देने का आदेश हुआ।
बता दे कि पीड़ित की मां ने खेतासराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 9 अप्रैल 2025 को गांव के खालिद ने उसके 9 वर्षीय बच्चे को बहला फुसला कर गांव की गली में ले जाकर उसके साथ कुकर्म किया।पुलिस ने बच्चे का मेडिकल व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराया तथा पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में आरोपी खालिद के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा में केस डायरी कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट में सरकारी वकील राजेश कुमार उपाध्याय व कमलेश कुमार राय ने कोर्ट में सात गवाहों के बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी खालिद को बच्चे के साथ किए दुराचार का दोषी पाते हुए 25 वर्ष की कठोर सजा से दंडित किया।


