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JAUNPUR NEWS : हत्या के दो दोषी को आजीवन कारावास, छ: टुकड़े में लाश कुएं से हुई थी बरामद

👉प्रेम प्रसंग को लेकर हुई थी वादी के पिता की हत्या 

जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार सिंह की अदालत ने मड़ियाहूं थाना क्षेत्र के बांसदेव पट्टी निवासी रामजीत पाल की  हत्या कर उसके शव  कुएं में छिपाने की दोषी बिंदु देवी एवं नागेंद्र मिश्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास वं प्रत्येक को 50,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना की आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश हुआ।

बता दें कि घटना की प्राथमिकी मृतक रामजीत के पुत्र राजेश कुमार पाल ने मड़ियाहूं थाने में दर्ज कराया था। वादी के अनुसार 7 सितंबर 2018 को 2:00 दिन वादी के पिता रामजीत घर से ट्रैक्टर एजेंसी पर जाने की बात कह कर निकले थे लेकिन वापस नहीं आए। उनका मोबाइल भी बंद था।10 सितंबर 2018 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव ग्राम अवरैला के कुम्हार बस्ती में कुएं में मिला है। सूचना पर वहां पहुंचे तो कुएं में पिता की मोटरसाइकिल दिखी। काफी प्रयास से मोटरसाइकिल व कुएं में पड़ा शव, जो 6 टुकड़ों में कटा था निकाला गया।शव रामजीत का था। कुम्हार बस्ती की बिंदु देवी तथा नागेंद्र मिश्रा निवासी अवरैला ने प्रेम प्रसंग के चलते मिलकर रामजीत की गड़ासी से काटकर हत्या की तथा उसके शव को कुएं में छिपा दिया।पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस दाखिल किया। सरकारी वकील वीरेंद्र मौर्य ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपि को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया।

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