जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रताप यादव की अदालत ने खुटहन निवासी 11 वर्षीय बच्चे से कुकर्म करने के दोषी नितिन तिवारी निवासी मेढ़ा, खुटहन को कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 50,500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि वादी के पिता ने खुटहन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसका 11 वर्षीय पुत्र कक्षा 5 में पढ़ता है। घटना 4 अप्रैल 2021 को 5:00 बजे शाम की है। आरोपी नितिन तिवारी वादी के लड़के को बहला फुसला कर सुनसान नाले की तरफ ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक दुराचार किया। घटना के दिन वादी घर पर नहीं था। वापस आया तो उसकी पत्नी और लड़के ने रो-रो कर सारी बात बताया।वादी आरोपी के घर जाकर उलाहना दिया तो आरोपी के परिवार वाले उसे गालियां व धमकी दिए। मारने के लिए दौड़ा लिए। पुलिस ने विवेचना कर केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत किया। सरकारी वकील वेद प्रकाश तिवारी व रमेश चंद्रपाल ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नितिन को दोषी पाते हुए बीस वर्ष की सजा सुनाया।
