जौनपुर। कोतवाली पुलिस ने धोखाधड़ी मारपीट के मामले में पिता पुत्र समेत तीन के खिलाफ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज किया है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सिकरारा थाना क्षेत्र के ग्राम सामी कलवारी गांव निवासी राकेश कुमार सिंह पुत्र वर्गी बलराम सिंह ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि वह एक व्यवसाई हैं। उनका संबंध लक्ष्मी चैन हाउस हनुमान घाट गली के मालिक बंशीधर वर्मा पुत्र बैंक राज से रहा। संबंध के नाते का मामला बराबर चलता रहा। इसी बीच में बंशीधर वर्मा ने कारोबार में लगाने के नाम पर दस लाख रुपया की मांग किया। संबंधों को ध्यान में रखते हुए 10 लख रुपए चार किस्तों में उन्हें दिया। 28 जनवरी 2025 को अपना बकाया पैसा मांगने के लिए जब उनके यहां गया तो बंशीधर और उनका लड़का सौरभ पंजाब नेशनल बैंक का एक चेक ₹10 लाख का दिया । बंशीधर और उनका लड़का सौरभ आपस में आपराधिक षड्यंत्र कर कपट पूर्ण ढंग से धोखा देने की नीयत से चेक पर ओवरराइटिंग कर दिया। जब ओवरराइटिंग की बात उनसे कहा गया तो दोनों ने लघु हस्ताक्षर बनाकर चेक दिया और कहा अब यह चेक बाउंस नहीं होगा। वह चेक जब बैंक में लगाया गया तो उसे पर रिपोर्ट लिखकर आ गई की हस्ताक्षर ओवरराइटिंग है। जब राकेश सिंह उसकी शिकायत करने दुकान पर गए तो पिता पुत्र और उनकी दुकान पर काम करने वाले कृष्ण कुमार मिश्रा कॉलर पकड़ कर धकेल दिया और जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पिता पुत्र और दुकान पर काम करने वाले के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू कर दिया है।
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