जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत में लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय पीड़िता से दुराचार करने व धमकी देने के दोषी शिव शंकर यादव उर्फ सटरू को अदालत ने 20 वर्ष कैद व 12,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाया। कोर्ट ने जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया। बता दे कि पीड़िता के जीजा ने प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश से दोषी शिव शंकर यादव के खिलाफ लाइन बाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी कि वादी की पत्नी की 15 वर्षीय बहन उसके यहां रहकर कक्षा 6 में पढ़ती है।उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है। 9 मार्च 2023 को 8:00 बजे रात पीड़िता शौच के लिए घर से कुछ दूर गई थी वहां पहले से घात लगाए बैठे आरोपी शिव शंकर यादव ने पीड़िता को जबरन पकड़ लिया और गेहूं के खेत में गिराकर उसके साथ दुराचार किया।पीड़िता रोती बिलखती घर पहुंची और सारी बात बताइ। कहा कि शिवशंकर ने उसे धमकी दिया है कि यह बात किसी से बताई तो उसकी हत्या कर देगा।जानकारी पर वादी पक्ष घटनास्थल पर पहुंचा तो आरोपी वहां से भाग गया था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी किया। सरकारी वकील रमेश चंद्र पाल व वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दुष्कर्म के दोषी शिव शंकर को बीस वर्ष की सजा सुनाया।
छेड़खानी के दो दोषी को 3 वर्ष की कैद
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने जफराबाद थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता से स्कूल परीक्षा देने जाते समय रास्ते में छेड़खानी करने व धमकी देने के दोषी मूलचंद यादव व रंधा यादव को कोर्ट ने 3 वर्ष की कैद वं 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।
बता दे कि घटना की प्राथमिकी पीड़िता ने दर्ज कराया था कि 23 फरवरी 2016 को 5:45 बजे सुबह वह तथा उसकी चचेरी बहन कक्षा 10 की परीक्षा देने जा रहे थे कि रास्ते में मूलचंद यादव व रंधा यादव उसकी साइकिल रोक लिए और जबरन गेहूं के खेत में ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगे। चचेरी बहन के शोर पर गांव के लोग आ गए। घटना देखे, बीच बचाव किया। आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। पीड़िता वापस आकर घर वालों को आप बीती बताए। पुलिस ने विवेचना कर कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील रमेश चंद्रपाल वी वेद प्रकाश तिवारी ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा तीन साल की सजा सुनाया।


